प्रदेश सरकार ने समूह ग के पदों पर आवेदन के लिए आयु सीमा में छूट दे दी है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, यह छूट एक बार के लिए दी गई है।
प्रदेश सरकार ने समूह ग के पदों पर आवेदन के लिए आयु सीमा में छूट दे दी है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, यह छूट एक बार के लिए दी गई है। सरकार के इस फैसले से उन हजारों उम्मीदवारों को फायदा होगा जिनके लिए आवेदन का आखिरी अवसर था। इस आदेश के जारी होने के बाद अब आयोग आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा सकेंगे। अब उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर होगी।
कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण आयोग की आवेदन और भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होने से ऐसे अभ्यर्थी वंचित रह गए थे। यह आदेश समूह ग की भर्ती करने वाले सभी आयोगों व चयन संस्थाओं पर लागू होगा। कोविड-19 के दौरान आयोगों को आवेदन और भर्ती की प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा था। जिसके कारण हजारों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन से वंचित रह गए थे, जो निर्धारित आयु पूरी कर चुके थे।
अभ्यर्थियों की ओर से मुख्यमंत्री और शासन से निर्धारित आयु सीमा में छूट दिए जाने का अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री ने उनके अनुरोध पर कार्मिक विभाग को आयु सीमा में छूट के निर्देश दिए। जारी आदेश के मुताबिक, आयु सीमा में केवल एक बार के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर किए जाने की छूट दी गई है। इस अवधि के बाद प्रकाशित होने वाली विज्ञप्ति या चयन प्रक्रिया में यह लाभ मान्य नहीं होगा।
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