हरिद्वार महाकुंभ मेले के इंतजामों से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह 22 फरवरी तक अधूरे सभी कार्यों को पूरा कराए।
हरिद्वार महाकुंभ मेले के इंतजामों से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह 22 फरवरी तक अधूरे सभी कार्यों को पूरा कराए। कोर्ट ने हरिद्वार डीएम, मेलाधिकारी और स्वास्थ्य सचिव को 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी कहा है कि कुंभ मेले को लेकर केंद्र सरकार की ओर से मांगी गई सूचना जल्द उपलब्ध कराएं ताकि महाकुंभ की एसओपी जारी हो सके।
कोर्ट ने जिला जज हरिद्वार को हरिद्वार और ऋषिकेश के अस्पतालों में उपलब्ध बेड, वेंटीलेटरों, आईसीयू, उपकरणों और स्टाफ आदि का ब्योरा 21 फरवरी तक कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि मेला परिसर में इतने टेंट लगाएं जाए कि उनमें 50 लाख लोग रह सकें। मेलार्थियों के खाने और कोरोना के जाँच के निर्देश भी दिए। कोर्ट के पूर्व के आदेश के तहत स्वास्थ्य सचिव, मेला अधिकारी और डीएम हरिद्वार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए।

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