उत्तराखंड : राजधानी से बड़ी खबर, नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी, क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, यहां पढ़ें...

प्रदेश की राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां बता दें कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। 


उत्तराखंड : प्रदेश की राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां बता दें कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। 

आदेश के अनुसार नगर निगम देहरादून और छावनी परिषद गढ़ी कैंट क्लेमेंटटाउन में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि आवागमन पर बैन रहेगा। वहीं नाइट कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं फल सब्जी दूध पेट्रोल और गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में छूट मिलेगी।

इसी के साथ मेडिकल की दुकानें पेट्रोल हवाई जहाज ट्रेन बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक व मजदूरों के आवागमन में छूट रहेगी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने जाने में छूट रहेगी। नगर क्षेत्र के बाहर से अगर कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद के राज्य के लिए अपने परिवहन से आना जाना करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी।

विवाहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट प्रदान की जाएगी।

प्रत्येक रविवार की प्रातः 11 बजे तक बृहद रूप से विशेष सैनेटाईजेशन अभियान करवाना सुनिश्चित करें। 4- संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय -समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन के दिशा-निर्देशो का अनुपालन अनिवार्य होगा।


आपको बता दें, राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दून में औसतन रोजाना करीब 300 मामले सामने आ रहे हैं। जिसे देखते हुए सरकार ने देहरादून में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। इस क्रम में जिला प्रशासन ने दस अप्रैल रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 

रोडवेज बसों, ट्रेन और हवाई जहाज से आने वाले सभी यात्रियों को टिकट दिखाकर जाने की मंजूरी रहेगी। इसके अलावा माल वाहक वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान दवाओं की दुकानों और पेट्रोल पंप आदि को चिह्नित कर खोलने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आपात स्थिति में जनता को किसी तरह की दिक्कत न हो। मीडिया कर्मियों को भी अपने पहचान पत्र दिखाकर जाने की अनुमति होगी। 

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