उत्तराखंड : कर्फ्यू के बाद और बढ़ी सख्ती, शादी में केवल 100 लोग ही होंगे शामिल, जानिए क्या खुलेगा और कहां रहेगी पाबंदी

सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज रविवार शाम अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। शनिवार को दो दिन के कर्फ्यू के आदेश के बाद अब प्रदेश सरकार ने और सख्ती बढ़ा दी है। 


उत्तराखंड : प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज रविवार शाम अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। शनिवार को दो दिन के कर्फ्यू के आदेश के बाद अब प्रदेश सरकार ने और सख्ती बढ़ा दी है। 

जानकारी मुताबिक़, आपको बता दें, अब प्रदेश में विवाह समारोह में 200 नहीं केवल 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। साथ ही कोरोना से बचाव के नियमों को तोड़ने और मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि भी 300 रुपये से बढ़ा कर 500 रुपये कर दी गई है। 

आपको बता दें, सरकार ने 15 अप्रैल को जारी एसओपी में विवाह समारोहों सहित अन्य आयोजनों में लोगों के एकत्रित होने की अधिकतम सीमा 200 तय की थी। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इस फैसले को सरकार ने बदल दिया है। 

वहीं, सीएम ने कहा कि कोविड 19 के उपचार से संबंधित दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को होम आइसोलेशन में कोविड किट तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को 24 घंटे कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों की व्यवस्था पर ध्यान देने के भी निर्देश दिए।

ये सेवाएं रही पूरी तरह से बंद

प्रदेश में कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा आदि 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। साथ ही प्रदेश में 30 अप्रैल तक सिनेमा हॉल, रेस्ट्रारेंट, बार और जिम आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।

रात्रि कर्फ्यू में इनको रहेगी छूट

- कई पालियों में काम करने वाले कर्मचारी को।

- राष्ट्रीय और राज्यमार्ग पर आपातकालीन परिचालन को।

- मालवाहक वाहनों, माल उतारने-चढ़ाने वालों को।

- बसों, ट्रेनों और हवाईजहाजों से उतर कर घर जाने वालों को।

- विवाह समारोह सहित अन्य आयोजनों से आने जाने वालों को।

- नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को।


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