Delhi Lockdown : राजधानी में एक सप्ताह के लिए लगाया गया सम्पूर्ण लॉकडाउन, जानें क्या खुला रहेगा-क्या रहेगा बंद?

कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में आगामी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। यह सोमवार रात 10 बजे से लागू होगा और अगले एक सप्ताह तक चलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान दिल्लीमें लॉकडाउन का एलान किया है।


राष्ट्रीय : कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ एनसीआर के शहरों के लोगों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। सोमवार रात 10 बजे से लेकर आगामी 26 अप्रैल तक दिल्ली में पूर्ण कर्फ्यू लगाया जा रहा है। 

प्राप्त जनकारी मुताबिक़, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान इसका एलान किया है। सोमवार सुबह उपराज्यपाल अनिल बैजल संग बैठक करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आगामी 26 अप्रैल तक पूर्ण कर्फ्यू लगाने का एलान किया है। 

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सूत्रों के मुताबिक, बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में लॉकडाउन लगाने जैसा सख्त फैसला लिया गया है, जो पूर्ण कर्फ्यू है। इसके तहत आगामी 26 अप्रैल तक सामान्य गतिविधियां ठप रहेंगी, लेकिन जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है।

 लॉकडाउन की अहम बातें

- सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरनेटमेंट पार्क बंद रहेंगे।

- दिल्ली में रेस्तरां में जाकर खाने पर पाबंदी होगी. होम डिलिवरी या टेक अवे की इजाजत रहेगी।

- अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिलाधिकारी, बिजली, पानी, सफाई से जुड़े लोगों को कर्फ्यू में छूट मिलेगी।

- अगर किसी को अस्पताल जाना है, वैक्सीन लगवाने जाना है या किसी बीमार को बाहर ले जाना है, तो उन्हें बाहर जाने की छूट होगी। 

- दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा. सरकारी दफ्तरों में कुछ ही अफसरों के आने की इजाजत होगी।

- प्रवासी मजदूरों को कोई समस्या ना हो, उपराज्यपाल ने इसके निर्देश दिए हैं, ताकि अधिकारी अहम फैसले लें।

- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी।

- वीकली मार्केट को जोन के हिसाब से एक दिन में खोला जाएगा. स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी।

- अगर कोई शादी का कार्यक्रम है, तो उसमें सिर्फ 50 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी, लेकिन उसके लिए पास लेना होगा।

- मेट्रो, बस सर्विस चालू रहेगी. लेकिन उन्हीं लोगों को इनमें ट्रैवल करने की छूट मिलेगी, जो जरूरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

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