उत्तराखंड : तीन लाख राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को धामी मंत्रिमंडल का तोहफा, पढ़े अन्य फैसले

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राजकीय व सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों व निगमों के तीन लाख से अधिक कर्मचारी-पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है।


उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राजकीय व सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों व निगमों के तीन लाख से अधिक कर्मचारी-पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नजूल भूमि के वैध पट्टों के नवीनीकरण और फ्री होल्ड करने और नए पट्टों का आवंटन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट में 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से तीन मामले स्थगित किए गए और दो को मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ा गया है।

शुक्रवार को कैबिनेट ने इधर डीए का फैसला लिया, उधर वित्त विभाग ने शासनादेश जार कर दिया। राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, वर्कचार्ज कर्मचारियों को एक जुलाई से 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान होगा। इस पर 1800 करोड़ रुपये का सालाना खर्च आएगा। वहीं, कैबिनेट ने नजूल भूमि प्रबंधन व्यवस्थापन एवं निस्तारण अध्यादेश 2021 को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में नए पट्टों का आवंटन हो सकेगा। पुराने वैध और अवैध पट्टों का नवीनीकरण और उन्हें फ्री होल्ड किया जा सकेगा।

नई पेंशन खाते में जमा होगा पेंशन अंशदान

एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 17 फीसद रहेगी। इसके बाद 11 फीसद वृद्धि के साथ भत्ता दिया जाएगा। एक जुलाई, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक महंगाई भत्ते के एरियर का नकद भुगतान किया जाएगा। एक सितंबर से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना के खाते में जमा की जाएगी। शेष धनराशि नकद भुगतान की जाएगी।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

-सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकायों, यूजीसी वेतनमान ले रहे शिक्षकों समेत ढाई लाख से ज्यादा कार्मिकों व पेंशनर का डीए बहाल।

-शासनादेश जारी, एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 17 फीसद और इसके बाद 28 फीसद मिलेगा डीए, एक सितंबर से नियमित वेतन के साथ मिलेगा भत्ता।

-पर्वतीय क्षेत्र में पहला नगर निगम बना श्रीनगर, नगरपालिका के उच्चीकरण को मंजूरी, टिहरी में तपोवन क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की स्वीकृति।

ऊधमसिंहनगर जिले में नगला और चम्पावत में लोहाघाट को नगर पालिका परिषद बनाने का निर्णय।

-केदारनाथ व बदरीनाथ में पुनर्निर्माण के तहत अधिप्राप्ति नियमावली में मिलेगी छूट, अब 75 लाख तक के कार्य एकल निविदा से कराए जा सकेंगे।

यूपी आवास विकास परिषद की संपत्ति पर लगी रोक हटी

कैबिनेट ने उत्तराखंड में यूपी आवास विकास परिषद की परिसंपत्तियों, कॉलोनियों, भूखंडों के दाखिल खारिज, निर्माण, खरीद फरोख्त पर लगी रोक को हटा दिया है। सात दिसंबर 2006 को तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने यह रोक लगाई थी।

पुलिस कांस्टेबलों को शत-प्रतिशत पदोन्नति

कैबिनेट ने पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए रैंकर्स परीक्षा को समाप्त कर दिया है और सौ प्रतिशत पदोन्नति से करने का निर्णय लिया है।

उपनलकर्मियों का प्रस्ताव टल गया

उपनल कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव एक बार फिर टल गया। बताया गया कि अब यह प्रस्ताव अगली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। बता दें कि इस मामले में मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को पहले ही सौंप दी थी। 

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