उत्तराखंड : सीएम धामी की हामी की बाद धर्मांतरण ऐक्ट होगा सख्त, पढ़ें पूरे कैबिनेट फैसले

धामी सरकार ने उत्तराखंड में धर्मांतरण को अब संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया है। धर्मातंरण साबित होने पर अब आरोपियों को अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है।


उत्तराखंड : धामी  सरकार ने उत्तराखंड में धर्मांतरण को अब संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया है। धर्मातंरण साबित होने पर अब आरोपियों को अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक लाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट में 26 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने मार्च, 2018 में त्रिवेंद्र रावत सरकार के धर्मांतरण एक्ट में संशोधन करते हुए और कड़ा कर दिया है। एक तरह से यूपी की तर्ज पर इसे बनाया है। 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के पटल पर इसे रखा जाएगा।सूत्रों ने बताया कि पहले एक्ट में आरोपियों को तत्काल जमानत मिलने का प्रावधान था, जिसे अप गैर जमानती (संज्ञेय अपराध) कर दिया है।

एकल धर्मांतरण में अब दो से सात साल जबकि सामूहिक धर्मांतरण पर तीन से 10 साल की सजा होगी। यूपी में एकल धर्मांतरण पर पांच साल तक की सजा है। इसी तरह जुर्माना की राशि अब क्रमश: 25 हजार और 50 हजार किया है। अदालत में ऐसे आरोपियों के दोषी पाए जाने पर अब पीड़ित को पांच लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।

केदारनाथ में ओम की मूर्ति लगाई जाएगी

केदारनाथ धाम में बन रहे एराइव प्लाजा में ओम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। कैबिनेट ने इसके लिए न्यूनतम रेट दाखिल करने वाली फार्म को काम आवंटित करने को मंजूरी दे दी है। 5850 किलोग्राम वजन की इस मूर्ति को कॉपर, जिंक और न्य मिश्रित धातुओं से तैयार कराया जाएगा। इस ओम मूर्ति का स्ट्रक्चर 16 गुणा 15 गुणा दो फीट होगा।

यह हैं अन्य महत्वपूर्ण फैसले: कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले


-पशुपालकों को भूसा व सायलेज के लिए 75 फीसदी सब्सिड़ी

-बीएसएनएल को फोर जी नेटवर्क के लिए मिलेगी निशुल्क जमीन

-सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर सजा के बजाय जुर्माना लगेगा

-जमरानी बांध परियोजना के लिए पुनर्वास नीति को मंजूरी

-केदारनाथ आपदा से प्रभावित कारोबारियों को मुआवजा राशि देने पर मंजूरी

-जब्त वाहनों की नीलामी के नियमों में भी होगा बदलाव

-केदारनाथ में बनेगी कलात्मक ओम मूर्ति

-दुकानों और माल में कामगारों के लिए बैठने की करनी होगी व्यवस्था

-टीएचडीसी और यूजेवीएनएल मिलकर बनाएगी बिजली परियोजनाएं

-भू राजस्व अधिनियम में किया संशोधन

-बाल श्रम कानून में भी होगा बदलाव करने की मंजूरी

-पंचायत प्रतिनिधियों को दस्तावेज जमा न कराने पर अब सजा नहीं

-अपणि सरकार पोर्टल के लिए 22 करोड़ की मंजूरी

-15 करोड़ से अधिक के काम भी कर सकेगा ग्रामीण निर्माण विभाग

-चंपावत में एआरटीओ दफ्तर खोलने को मंजूरी

-अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोध

-विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तकनीकी पदों की नियामवली को मंजूरी

-सहायक उप निरीक्षक का पदनाम अपर उप निरीक्षक किया


Post a Comment

0 Comments