कोटद्वार में अतिक्रमण हटाने पर हाई कोर्ट ने लगाई 8 जनवरी तक रोक, पढ़े पूरा मामला

हाईकोर्ट ने कोटद्वार में नजूल भूमि व बद्रीनाथ हाईवे पर अतिक्रमण हटाने पर 8 जनवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट द्वारा नजूल भूमि व हाईवे के पास हुए अतिक्रमण को आठ सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिए गए थे।


कोटद्वार :
हाईकोर्ट ने कोटद्वार में नजूल भूमि व बद्रीनाथ हाईवे पर अतिक्रमण हटाने पर 8 जनवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट द्वारा नजूल भूमि व हाईवे के पास हुए अतिक्रमण को आठ सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 8 जनवरी तक अतिक्रमण को हटाने पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है।

हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।पूर्व में कोर्ट ने नजूल भूमि व हाइवे के आसपास हए अतिक्रमण को आठ सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिये थे। सोमवार को कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा नजूल भूमि व हाइवे के ऊपर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं किया गया है।

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 8 जनवरी तक अतिक्रमण को हटाने पर रोक लगा दी हैं। कोटद्वार निवासी मुजीब नैथानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोटद्वार में नजूल भूमि व बद्रीनाथ हाइवे पर लोगो ने अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे हाइवे संकरा हो गया है। आए दिन हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए अतिक्रमण को हटाया जाए ।

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