बड़ी ख़बर : Corona संकट के बीच Railway का बड़ा फैसला, रेलयात्रा से जुड़ी यह खबर आप भी जानिए

रेलवे की ओर से 500 रुपये जुर्माना के प्रावधान वाले आदेश आज ही जारी किए गए हैं। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों में से फेस कवर या मास्क पहनना सबसे अहम और अनिवार्य है। 


राष्ट्रीय : देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने ट्रेन में सफ़र करने और स्टेशन परिसर में एंट्री के नियम कड़े कर दिए हैं। ऐसे में भारतीय रेल द्वारा बमुश्किल अधिक किराया-भाड़ा के साथ शुरू की गई स्‍पेशल ट्रेनों के बंद होने का डर भी रेलयात्रियों को सता रहा है। 

महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, मध्‍य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार समेत देशभर में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने शनिवार को बड़ा और कड़ा फैसला किया है। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने लिए रेलवे ने रेल परिसर और ट्रेनों में फेस मास्क न लगाने या जहां-तहां थूक फेंकने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है।

रेलवे ने सभी मंडलों को जारी किया आदेश

रेलवे की ओर से 500 रुपये जुर्माना के प्रावधान वाले आदेश आज ही जारी किए गए हैं। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों में से फेस कवर या मास्क पहनना सबसे अहम और अनिवार्य है। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों में आवाजाही के लिए बीते साल मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) लाया गया था, जिसमें कहा गया है कि सभी यात्रियों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे स्‍टेशन में प्रवेश के दौरान और ट्रेन यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क अनिवार्य तौर पर पहने रहें। 

रेलवे एक्‍ट के तहत अपराध होगा मास्‍क न पहनना

भारतीय रेल देश की सर्वाधिक यात्री क्षमता का वहन करने वाला विशालकाय नेटवर्क है। जहां रोज लाखों लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर में बेतहाशा बढ़ रहे संक्रमितों की संख्‍या को देखते हुए रेलवे ने आज कड़ा आदेश जारी किया है। 

इस आदेश के अनुसार, ट्रेन यात्रा या रेल परिसर में मास्‍क नहीं पहनने को रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के रूप में शामिल किया गया है। कहा गया है कि मास्क अनिवार्य उपयोग को जुर्माने के साथ जोड़ा गया है। अब भारतीय रेल (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत इसे सूचीबद्ध किया जा रहा है, जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए जुर्माना का भी प्रावधान है।

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