ब्रेकिंग न्यूज़ : Twitter-Facebook अब कानून के दायरे में करेंगे काम, 3 महीने में लागू होंगे सख्त नियम

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter) जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा और देश के कानून का सम्मान करना होगा।


राष्ट्रीय :
केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावडेकर ने सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल और ओटीटी प्लेटफॉर्म को कानून के दायरे में लाने के नियम जारी किए हैं। 

जानकारी मुताबिक़, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया में ऐसा कंटेंट आ रहा है, जो किसी भी तरह से सभ्य नहीं कहा जा सकता। सरकार के पास सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतें लगातार आ रही हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter) जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा और देश के कानून का सम्मान करना होगा।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खुद ही ऐसे कायदे बनाने होंगे जिनके माध्यम से देश के कानून और लोगों के अधिकार का हनन न हो।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री प्रसारित हो रही है जो समाज की शांति को भंग करने का काम करती हैं। ऐसी सामग्री पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खुराफाती सामग्री डालने वाले का नाम उजागर करना होगा। फेक या गैनकानूनी कंटेंट को 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। और जो लोग भ्रामक सामग्री डाल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा।


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