उत्तराखंड में कोरोना ने आज 3 हजार का आंकड़ा पार कर दिया। सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। रात्रि कर्फ्यू का समय रात्रि 09 बजे सुबह 05 बजे से बदलकर शाम 07 बजे से सुबह 05 बजे तक कर दिया।
उत्तराखंड : आज मंगलवार को कोरोना वायरस के आंकड़ों ने उत्तराखंड में 3 हजार का आंकड़ा पार कर दिया। इसके बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए नई एसओपी जारी की है जिसमे कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है।
प्राप्त जानकारी मुताबिक़, नई एसओपी के अनुसार अब शहरी क्षेत्र में जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़क अन्य सभी संस्थान प्रत्कये दिन 2 बजे से बंद रहेंगे। राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्ण रूप से कर्फ्यू रहेगा। साथ ही सप्ताह के अन्य छह दिनों में शाम 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
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राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान-प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री काॅलेज, पालीटेक्निक, आईटीआई व कोचिंक इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे तथा ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य संपादित किए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव की इजाजत रहेगी।
उत्तराखंड में लॉकडाउन का समय अब शाम 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक....#Uttarakhand #NightCurfew pic.twitter.com/jzsa8QGQej
— Aajtaknewsxyz (@aajtaknewsxyz) April 20, 2021
वहीं बस और ट्रेन और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वालो को छूट मिलेगी। शादी और संबंधित समारोह के लिए बैंक्विट हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित समय में प्रतिबंध से छूट प्रदान की जाएगी।
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आदेश में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।
इसके अलावा शहरी क्षेत्र में आने वाली जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन 2 बजे बंद किए जाएंगे। राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों पर्यटक, श्रद्धालु और अन्य लोगों को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, जिसके 72 घंटे पूर्व तक की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं।
उत्तराखंड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। ऐसे व्यक्तियों को खुद को होम क्वॉरेंटाइन करना होगा। वो स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार के कोविड-19 लक्ष्यण मिलने पर वह कोविड-19 हेल्पलाइन पर संपर्क करेंगे।
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जनपद में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मियों पुलिस विभाग को छोड़कर के अवकाश सीधे निदेशालय से स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु सक्षम होंगे। इन आदेशों को 21 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा।
जिलों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों पुलिस को छोड़कर के अवकाश सीधे निदेशालय से स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। संबंधित जिले के जिलाधिकारी ही अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे।

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